हर राज्य में नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक
मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के लिए सभी राज्यों में एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा।
4809 मतदाता करेंगे मतदान
राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए विशेष स्याही वाले पेन का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप किसी अन्य पेन से वोट करते हैं, तो वोट रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के समय आपको 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बतानी होगी। अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो वोट रद्द कर दिया जाएगा।
राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है
आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। मतगणना 21 जुलाई को रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में होगी।
किसी भी पार्टी द्वारा व्हिप जारी नहीं किया जाएगा
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कोई भी दल राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर पाएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं में मतदान होगा। उम्मीदवार 15 जून से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी। उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।
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