मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं आज जेल से और भी मजबूत होकर निकला हूं। जेल की सलाखें और दीवारें मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकीं। मैं उन लाखों लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी, मंदिर और मस्जिद में प्रार्थना की। मेरा जीवन देश के लिए है।"
केजरीवाल ने जोर देकर कहा, "जो भी राष्ट्र-विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, मैं उनके खिलाफ हमेशा लड़ता रहूंगा। मुझे जेल में डालने से मेरे हौसले टूटने वाले नहीं हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि किसी को लंबे समय तक जेल में रखना उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने उन्हें 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दी।
शर्तों के साथ मिली जमानत
अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान न दें और दिल्ली सचिवालय या अपने कार्यालय न जाएं, जब तक जरूरी न हो। अगर जाना भी पड़े तो इसके लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद वह जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में भी उन्हें जमानत दे दी है।
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